बता दें कि शुक्रवार को हाईकोर्ट ने एक रिट पिटिशन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब कर्नाटक राज्य परिवहन की बसों में यात्रा के दौरान मोबाइल स्पीकर पर गाने बजाने की अनुमति नहीं होगी। हाईकोर्ट ने लोगों से अपील की है कि यात्रा के दौरान अन्य यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए गाने न बजाएं। सफर के दौरान एक शख्स के स्पीकर पर गाना बजाने से बाकि अन्य यात्रियों को परेशानी होती है।
कोर्ट का यह आदेश सिर्फ कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स पर लागू होगा। अगर अब आप सरकारी बस में यात्रा के दौरान मोबाइल के स्पीकर पर गाने चलाएंगे तो आपको बस से उतारा जा सकता है। बता दें कि एक रिच याचिका में कोर्ट से इस संबंध में विचार करने की मांग की गई थी।