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पीजी टीचर छुट्टी की अर्जी ढंग से नहीं लिख पाते, सुधारने के प्रयास का करते हैं विरोध : सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि पीजी होने पर उन्हें नौकरी मिल जाती है लेकिन वे छुट्टी की अर्जी भी नहीं लिख सकते। जब सरकार गुणवत्ता के लिए योग्यता परीक्षा जैसा कोई विनियमन करती है तो वह उसका विरोध करते हैं।

नई दिल्लीJun 29, 2024 / 05:56 am

Anand Mani Tripathi

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान देश में शिक्षा के स्तर पर दुख जताते हुए कहा कि स्नातकोत्तर (पीजी) शिक्षक भी छुट्टी की अर्जी ठीक से लिख नहीं पाते। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक योग्यता परीक्षा को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि पीजी होने पर उन्हें नौकरी मिल जाती है लेकिन वे छुट्टी की अर्जी भी नहीं लिख सकते। जब सरकार गुणवत्ता के लिए योग्यता परीक्षा जैसा कोई विनियमन करती है तो वह उसका विरोध करते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने फटकार लगाते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करते हैं और यदि आप परीक्षा का सामना नहीं कर सकते, तो इस्तीफा दे दीजिए और चले जाइए। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार से इनकार कर दिया।

4 लाख शिक्षकों से जुड़ा मामला

यह मामला चार लाख पंचायत शिक्षकों से जुड़ा है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में विशिष्ट शिक्षक नियम, 2023 के कुछ प्रावधानों को रद्द करते हुए योग्यता परीक्षा को बरकरार रखा था। इसके तहत जब तक अस्थाई शिक्षक योग्यता परीक्षा पास नहीं कर लेते, वे सेवा में बने रहने के पात्र नहीं होंगे। अनेक शिक्षकों ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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