डीडीए ने किया नियमों में बदलाव
डीडीए की शुक्रवार को संपन्न हुई इस बैक में बोर्ड बैठक में आवासीय योजनाओं को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए। पहले नियमों के अनुसार जिनके पास खुद के नाम से या परिवार में किसी सदस्य के नाम दिल्ली में कोई संपत्ति है तो वह डीडीए की आवासीय योजनों में आवेदन नहीं कर सकते थे। नए नियमों के मुताबिक 67 वर्ग मीटर से कम संपत्ति के मालिकों को इसमें छूट दी है। वे डीडीए की आवासीय योजनाओं में अब आवेदन कर सकते है।
पहले आओ-पहले पाओ
आवासीय योजनाओं में अब तक जो फ्लैट नहीं बिके उनके लिए डीडीए ने एक आफर रखा है। इसमें पहले आओ पहले पाओ के तहत बेचा जाएगा। इन फ्लैट के लिए कोई भी आवेदन कर सकते है। अगर आपके पास दिल्ली में घर या सपंत्ति है तो आपके लिए यह भी मौका है।
14 हजार से ज्यादा फ्लैट
डीडीए के करीब 14 हजार से ज्यादा ऐसे फ्लैट हैं, जो 2014 के बाद से आवासीय योजनाओं में नहीं बिके है। इन फ्लैटों में आवेदन के लिए डीडीए ने 67 वर्ग मीटर वाली संपत्ति की कैपिंग भी नहीं लगाई है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कोई भी यहां आवेदन कर पाएगा।
कहां-कहां हैं फ्लैट
केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलते ही दिल्ली में लगभग 14 हजार फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिकने का तैयार हो जाएंगे। इनमें खास तौर पर नरेला-सिरसपुर, जसोला, रोहिणी जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में डीडीए के फ्लैट लोगों को मिल सकेंगे।
22 हजार से ज्यादा ने किया आवेदन
आपको बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना 2021 के तहत 18,335 फ्लैटों के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है। 10 मार्च तक डीडीए को 22,179 आवेदन मिले हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, 12253 आवेदकों ने अंतिम भुगतान करने के लिए पंजीकरण करा लिया है।