CG Election 2025: छत्तीसगढ़ में आज चुनावी तारीखों की घोषणा हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान किया। जिसमें मतादाताओं की संख्या की जानकारी और तैयारियों को स्पष्ट रूप से बताया।
रायपुर•Jan 20, 2025 / 04:25 pm•
चंदू निर्मलकर
11 फरवरी को प्रदेश के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में चुनाव होंगे। इसके बाद 433 जिला पंचायत में मतदान 3 चरणों में होंगे। पहला 17, दूसरा 20 और तीसरा 23 फरवरी को होंगे। नगर निगम, पालिका और नगर पंचायत के परिणाम 15 फरवरी को जारी होंगे, जबकि जिला पंचायत के परिणाम चुनाव के तुरंत बाद जारी हो जाएंगे।
प्रदेश में नगरीय निकायों के अन्तर्गत 10 नगरपालिक निगम, 49 नगरपालिका परिषद्, 114 नगर पंचायतों में आम निर्वाचन और जिला दुर्ग एवं सुकमा के नगरीय निकायों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 05 वाडों में उप निर्वाचन सम्पन्न कराया जाएगा।
नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन में पुरुष मतदाता 22, 00,525, महिला मतदाता 22,73,232 और अन्य 512 समेत कुल 44,74,269 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं उप निर्वाचन में कुल 16,181 वोटर चुनाव में भाग लेंगे। आयोग की ओर से मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया गया है। मतदान के लिए आम निर्वाचन के लिए कुल मतदान केन्द्र 5,970 तथा उप निर्वाचन हेतु कुल 22 मतदान केन्द्र निर्धारित किये गये हैं, जिनमें से 1531 संवेदनशील व 132 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य के 433, जनपद पंचायत सदस्य के 2973, ग्राम पंचायत (सरपंच) के 11,672 एवं वार्ड (पंच) के 1,60,180 कुल 1,75,258 पदों पर वर्ष 2025 में निर्वाचन कराया जावेगा। जिसमें 78,20,202 पुरुष निर्वाचक 79,92,184 महिला निर्वाचक 194 अन्य निर्वाचक सहित कुल 1,58,12,580 निर्वाचक त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 में मतदान करेंगे। इसके लिए आयोग द्वारा मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया जा चुका है। पंचायत आम निर्वाचन के मतदान के लिए कुल सादान केन्द्र 31,041 निर्धारित किये गए हैं, जिनमें से 7,128 संवेदनशील व 2,161 अतिसंवेदनशील है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन EVM तथा विस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन मतपेटी के माध्यम से मतदान कराए जाएंगे।
नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 48 (2) के परन्तुक तथा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 57 के प्रावधान अनुसार मतदान के समय मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान को सुगम बनाने तथा पहचान स्थापित करने के लिए आयोग द्वारा 18 पहचान पत्र निर्धारित किए गए है जिसमें से मतदाता द्वारा किसी भी एक पहचान पत्र को प्रस्तुत किए जाने पर मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की अनुमति दी जा सकेगी।
प्रावधान अनुसार यदि मतदाता किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान अगिलिखित नहीं करना चाहता है, तो वह मतपत्र में उपर्युक्त में से कोई नहीं (NONE OF THE ABOVE) अर्थात् NOTA (नोटा) पर अपना मत अभिलिखित कर सकेगा। इसके लिए मतपत्र में अंतिम अभ्यर्थी के पश्वात् NOTA (नोटा) मुदित किया जावेगा। (नगरीय निकाय निर्वाचन टू)
नगरीय निकायों के निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन गैरदलीय आधार पर होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाबन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ऐसे नगरीय निकायो तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के क्षेत्रों में जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है. आदर्श आचरण संहिता लागू हो जायेगी। निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन सम्पन्न होने तक नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रातर्गत राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम द्वारा न तो ऐसा कोई आदेश जारी किया जा सकेगा और न ही ऐसी कोई घोषणा की जा सकेगी जिससे किसी क्षेत्र या किसी वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा, छूट, सहायता या किसी भी अन्य रूप में कोई वित्तीय सहायता या धनराशि प्राप्त होती हो। निर्वाचन कार्यवाही की कालावधि में निर्वाचन वाले नगरपालिकाओं, त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र या राज्य शासन द्वारा किसी नये कार्य, योजना या परियोजना की स्वीकृति अथवा घोषणा नहीं की जा सकेगी।
आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के समय आदर्श आचरण संहिता के पालन करने तथा महापौर/अध्यक्ष पदों के लिए निर्धारित व्यय सीमा पर निगरानी रखने के लिये निर्वाचन प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक नियुक्त किये जाएंगे। इसी के साथ ही महापौर / अध्यक्ष पद हेतु व्यय सीमा की निगरानी हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन व्यय संपरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी, जो महापौर / अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों की व्यय लेखा की जाच करेंगे। अभ्यर्थिता वापसी हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं मतदान तिथि के मध्य अभ्यर्थियों द्वारा अपनी व्यय लेखा की अनिवार्यतः जांच निर्वाचन व्यय संपरीक्षक के पास कराया जाएगा। आवश्यकता होने पर निर्वाचन व्यय संपरीक्षक दो बार से अधिक भी जांच हेतु अभ्यर्थी को लेखा रजिस्टर के साथ बुला सकता है।
CG Election 2025: छत्तीसगढ़ में आज नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस-कॉन्फ्रेंस दोपहर तीन बजे होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख अजय सिंह चुनाव तारीखों की घोषणा करेंगे। बता दें कि प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारी 18 जनवरी को पूरी कर ली गई थी। वहीं दो दिन निर्वाचन आयोग तारीखों की घोषणा करने जा रही है।
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