पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि ट्रेन में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ यानी आग लगने वाली चीजों को लेकर ट्रैवल न करें। खास बात यह है कि, ऐसा करते पकड़े जाने पर रेलवे यात्री पर जुर्माना लगा सकता है। यही नहीं इसके साथ ही उसे जेल या दोनों की सजा हो सकती है।
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रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ‘ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल , पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है।’
3 साल तक की जेल
बता दें कि ट्रेन या रेलवे परिसर में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ लेकर आना सख्त मना है। ट्रेन में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलते हैं तो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत रेलवे आप पर कार्रवाई कर सकता है।
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