पांच जजों की बेंच ने दिया आदेश
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-जजों की संवैधानिक पीठ ने याचिकाकर्ता अकबर लोन से कहा था कि “हम अकबर लोन से यह चाहते हैं कि वह बिना शर्त स्वीकार करें कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वह संविधान का पालन करते हैं और उसके प्रति निष्ठा रखते हैं। जब लोन ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, तो उन्हें राष्ट्र की संप्रभुता में विश्वास करना होगा।” मुख्य न्यायधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने अनुच्छेद 370 पर सुनवाई खत्म होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। बेंच में न्यायधीश B R गवई, जस्टिस S K कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं।