केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के बाद सूत्रों ने बताया कि अधिकांश राज्य बीमा प्रीमियम की दरों में कटौती के पक्ष में हैं। मासिक जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी से करदाताओं के अनुकूल उपाय की गुंजाइश है। अगर जीएसटी दरें कम की जाती हैं तो करोड़ों पॉलिसीधारकों को फायदा होगा, क्योंकि प्रीमियम राशि घट जाएगी।
जीएसटी से पहले बीमा प्रीमियम पर सेवा कर लगता था। वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने पर सेवा कर को जीएसटी प्रणाली में शामिल कर लिया गया। वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र और राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के जरिए 8,262.94 करोड़ रुपए एकत्र किए, जबकि स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के रूप में 1,484.36 करोड़ रुपए वसूले गए। बीमा प्रीमियम का मुद्दा संसद में भी उठा था। विपक्षी सदस्यों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने की मांग की थी।
नितिन गडकरी ने GST के लिए की थी मांग
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सीतारमण को पत्र लिखकर जीएसटी घटाने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल की वित्तमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पिछले महीने दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह (जीओएम) की बैठक में बीमा प्रीमियम का मुद्दा उठाया था। उसके बाद मामले को डेटा विश्लेषण के लिए फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया था।
धार्मिक स्थलों पर हेलिकॉप्टर परिचालन GST अब 5 फीसदी
सीतारमण ने बताया कि परिषद ने कई फैसले किए। अब धार्मिक स्थलों पर हेलिकॉप्टर सेवाओं के परिचालन पर कर घटाकर पांच फीसदी करने का फैसला किया गया। इससे वैष्णोंदेवी, अमरनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित कई अन्य धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले श्रद्धालुओं को लाभ होगा।
ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो से आय बढ़ी
ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो पर स्टेटस रिपोर्ट भी बैठक में पेश की गई। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व में छह महीने में 412 फीसदी की वृद्धि हुई। यह 6,909 करोड़ रुपए हो गया है। कैसीनो से राजस्व में 30 फीसदी की वृद्धि हुई।
नमकीन और खाद्य पदार्थ होगा सस्ता
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद नमकीन, स्नैक्स और अन्य कई खाद्य पदार्थो की जीएसटी दर 6 फीसदी कम करने की घोषणा की है। इससे काफी लाभ होने जा रहा है। अब तक 18 फीसदी सरकार वसूल रही थी। इसे घटाकर अब 12 फीसदी कर दिया गया है। यह बदलाव आगे की तारीखों से लागू किया जाएगा।