यह भी पढ़ेँः कोरोना का IHU वैरिएंट Omicron से ज्यादा संक्रामक – एक्सपर्ट्स
– ई-पास के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर आवेदन करना होगा।
– जिलों के डीएम अपने एरिया में इस तरह की गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए ई-पास जारी करेंगे।
– जिन लोगों को अपना पहचान पत्र दिखाकर कहीं भी आने-जाने की पहले से छूट मिली हुई है या जो अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या कहीं एग्जाम देने जा रहे होंगे, ऐसे लोगों को छोड़कर जिन्हें आवश्यकता होगी, उनके लिए डीएम ऑफिस द्वारा अलग से ई-पास जारी किए जाएंगे।
– डीडीएमए के आदेश में ऐसे लोगों को दो श्रेणियों, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति और एग्जम्प्टेड कैटिगरी में रखा गया है।
– हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिसर, फॉर्मेसी, फार्मा कंपनियां और अन्य मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज से जुड़े लोग
– फूड, ग्रॉसरीज, फल- सब्जियां, डेयरी-मिल्क बूथ, मीट और फिश, एनमिल फूडर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिशियन, बिजली के पंखे, एजुकेशनल बुक्स, दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के सप्लायर।
– वेटेनरी सर्विसेज, एनिमल केयर शेल्टर और पेट फूड शॉप।
– न्यूजपेपर डिस्ट्रिब्यूशन से जुड़े लोग
– रिजर्व बैंक और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग
– टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट और केबल सर्विस, आईटी इनेबल सर्विसेज।
– पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस आउटलेट से जुड़े लोग
– वॉटर सप्लाई, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रब्यूशन यूनिट्स और उनसे संबंधित अन्य सेवाओं से जुड़े लोग।
– ट्रांसपोर्टेशन और सभी तरह की कार्गो सर्विसेज से जुड़े लोग
– एविएशन और उससे संबंधित अन्य सेवाओं से जुड़े लोग।
– सरकारी और प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाओं से जुड़े लोग
– इलेक्ट्रिशन, प्लंबर, वॉटर प्यूरिफायर की रिपेयरिंग जैसे कामों और सेवाओं से जुड़े लोग
इनको नहीं छूट
– NCR में रहते हैं तो भी दिल्ली जाने पर पाबंदियां लागू हो जाएंगी।
– अगर आप एनसीआर में रहते हैं तो बिना वजह दिल्ली नहीं जा सकते। हां, अगर जरूरी सेवा से जुड़े हैं या कोई वाजिब कारण है तो जाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके पास जरूरी दस्तावेज और आईडी कार्ड होना जरूरी है।
– जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी।