एक जनवरी से यार्न से फिनिश्ड फेब्रिक्स तक 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगी। अब तक यार्न पर 12 और फिनिश्ड फैब्रिक्स पर 5 प्रतिशत जीएसटी थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टैक्स ने अधिसूचना जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। लंबे समय से यह संभावना जताई जा रही थी कि सरकार रेडीमेड और टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ा सकती है और बैठक में ये शंका सही साबित हुई।
नए बदलाव के तहत अब 1 जनवरी 2022 से सभी तरह के कपड़ों पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। दरअसल अब तक 1000 रुपए तक के कपड़ों पर 5 फीसदी जीएसटी लगता था। वहीं यार्न यानी धागे पर भी 12 प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा। ऐसे में कच्चे कपड़े से लेकर रेडिमेड तक सभी तरह के कपड़ों पर ग्राहकों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी।
कपड़ों के साथ-साथ फुटवियर यानी जूते-चप्पल खरीदना भी अब महंगा होगा। इस पर भी सरकार एक जनवरी से 12 फीसदी जीएसटी वसूलेगी। इसके अलावा थान, कंबल, बुने धागे, नैपकिन, रूमाल, टेबल क्लॉथ से लेकर तौलिया तक सबकुछ महंगा हो जाएगा।
एक्सपर्ट्स की मानें तो सरकार के इस फैसले के बाद संबंधित उत्पादों की कीमतों में 15 से 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी संभव है। दरअसल कच्चे माल की कीमतों के साथ, यार्न, पैकिंग सामग्री और माल ढुलाई में लगातार तेजी देखी जा रही है। इसके चलते कपड़ों की कीमतों में इजाफा होना तय है।
माना जा रहा है इसका सबसे बड़ा असर निर्यात पर पड़ेगा। टेक्सटाइल सचिव उपेन्द्रसिंह ने भी मेवाड़ चेम्बर ऑफ कामर्स के कार्यक्रम में कहा था कि भविष्य मेनमेड फायबर टेक्सटाइल उद्योग का है।