लाई सरकार नई स्कीम
आयकर विभाग ने बताया कि उसने वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए टैक्सपेयर्स की ओर से दाखिल आइटीआर में ब्याज और डिविडेंड आय को लेकर उपलब्ध कराई जानकारी में खामियां पाई है। थर्ड पार्टी यानी बैंकों और ब्रोकरेज हाउसेज से ब्याज और डिविडेंड इनकम से बारे में जो जानकारी मिली है वो टैक्सपेयर्स के आइटीआर से मेल नहीं खाती है। इस मिसमैच को ठीक करने के लिए ई-वेरीफिकेशन 2021 स्कीम (e-verification scheme 2021) लॉन्च किया गया है। मिसमैच से जुड़ी जानकारी कम्पलायंस पोर्टल पर उपलब्ध है। जो टैक्यपेयर्स मिसमैच ठीक करने में असमर्थ हैं, वे अपडेटेड ITR के जरिए इनकम की सही रिपोर्टिंग कर सकते हैं।