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Air Pollution in Delhi: प्रदूषण से निपटने के लिए आप सरकार की तैयारी, आज से शुरू होगा एंटी डस्ट अभियान

Air Pollution in Delhi दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार गुरुवार से एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत कर रही है। इस अभियान के तहत दिल्ली में निर्माण साइट पर निर्माण संबंधी नियमों को लागू करना अनिवार्य होगा, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें 5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी शामिल है

Oct 07, 2021 / 09:40 am

धीरज शर्मा

Air pollution in delhi
नई दिल्ली। राजधानी में वायु प्रदूषण ( Air Pollution in Delhi ) से निपटने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ( AAP Government ) ने कमर कस ली है। इसके तहत 7 अक्टूबर से राजधानी में एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत हो रही है। इस अभियान के शुरू होते ही दिल्ली में निर्माण साइट पर निर्माण संबंधी नियमों को लागू करना अनिवार्य होगा।
नियमों का पालन नहीं करने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( NGT ) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक 10 हजार रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा।

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दिल्ली सरकार की ओर से एंटी डस्ट अभियान की निगरानी के लिए 31 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति( DPCC ) की 17 व ग्रीन मार्शल की 14 टीमें तैनात रहेंगी।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक निर्माण साइटों पर निर्माण संबंधी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है। इसके संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी किया जा चुका है।
सीएंडडी वेस्ट के स्वयं ऑडिट और प्रबंधन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। पहले चरण के अभियान के तहत टीमें मोबाइल वैन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी का काम करेंगी।

इसके लिए पूर्वी दिल्ली, उत्तर-पूर्वी, शाहदरा, दक्षिण-पूर्वी, दक्षिण-पश्चिम में डीपीसीसी की एक-एक टीम लगाई गई है।
इसके साथ ही उत्तर-पश्चिम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और केंद्रीय दिल्ली में दो-दो टीमें लगाई गई हैं। हर जिले में एक-एक टीम ग्रीन मार्शल की नियुक्त की गई है।

ग्रीन एप पर दर्ज होंगी शिकायतें
प्रदूषण से संबंधित मिलने वाली सभी शिकायतों को ग्रीन एप पर अपलोड किया जाएगा। ग्रीन वार रूम से समस्या की निगरानी कर दूर करने का काम किया जाएगा।
लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस
इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही मिलती है तो कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यदि नोटिस मिलने के दो दिन के अंदर स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो जुर्माना लगाया जाएगा।
यही नहीं इसके बाद भी प्रदूषण जारी रहता है तो काम बंद करने का भी निर्णय डीपीसीसी के जरिए लिया जाएगा।

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प्लॉट की साइज के हिसाब से लगेगा जुर्माना
एनजीटी के दिशा निर्देशों के मुताबिक, नियमों का पालन न करने पर प्लॉट की साइज के मुताबिक जुर्माना लगाया जाएगा।
– प्लॉट 100 वर्ग मीटर का है तो उस पर 10 हजार रुपए
– 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर के प्लॉट पर 20 हजार,
– 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर के प्लॉट पर 30 हजार
– 500 वर्ग मीटर से अधिक बड़े प्लॉट पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा
-वहीं 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक बड़ा प्लॉट है तो पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
हालांकि कुछ मामलों में इससे भी ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है।

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