दिल्ली सरकार की ओर से एंटी डस्ट अभियान की निगरानी के लिए 31 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति( DPCC ) की 17 व ग्रीन मार्शल की 14 टीमें तैनात रहेंगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक निर्माण साइटों पर निर्माण संबंधी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है। इसके संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी किया जा चुका है।
प्रदूषण से संबंधित मिलने वाली सभी शिकायतों को ग्रीन एप पर अपलोड किया जाएगा। ग्रीन वार रूम से समस्या की निगरानी कर दूर करने का काम किया जाएगा।
इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही मिलती है तो कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यदि नोटिस मिलने के दो दिन के अंदर स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो जुर्माना लगाया जाएगा।
एनजीटी के दिशा निर्देशों के मुताबिक, नियमों का पालन न करने पर प्लॉट की साइज के मुताबिक जुर्माना लगाया जाएगा।
– प्लॉट 100 वर्ग मीटर का है तो उस पर 10 हजार रुपए
– 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर के प्लॉट पर 20 हजार,
– 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर के प्लॉट पर 30 हजार
– 500 वर्ग मीटर से अधिक बड़े प्लॉट पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा
-वहीं 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक बड़ा प्लॉट है तो पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
हालांकि कुछ मामलों में इससे भी ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है।