नरसिंहपुर

घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ के दोषी को एक वर्ष की जेल

400 रुपए का जुर्माना भी लगाया

नरसिंहपुरSep 04, 2022 / 11:53 pm

Sanjay Tiwari

court news

नरसिंहपुर. गाडरवारा तहसील के अमाड़ा गांव में घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। उन्होंने आरोपी परमलाल उर्फ पप्पू निवासी ग्राम अमाड़ा गाडरवारा को एक वर्ष का सश्रम कारावास व 400 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि 25 अप्रैल 2016 की रात फरियादिया के पति गांव के शोभरन अहिरवार की शादी पर गए थे। जहां फरियादिया घर के आंगन में छोटे बेटे के साथ सो रही थी। इसी दौरान रात करीब 12.30 बजे किसी ने उसका हाथ पकड़ा तो उसकी नींद खुली। उसने देखा कि परमलाल अहिरवार बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा था और साथ चलने का दवाब बना रहा था। जिस पर महिला आरोपी से हाथ छुड़ाकर भागी और शादी वाले घर जाकर अपने पति व जेठ को घटना की जानकारी दी। साथ ही बताया कि परमलाल ने रिपोर्ट करने पर पूरे परिवार को जान से खत्म करने की धमकी दी है। महिला की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना गाडरवारा में अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किए गए, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से रखे गए साक्ष्य और तर्क पर न्यायाधीश ने आरोपी को यह सजा सुनाई है।

Hindi News / Narsinghpur / घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ के दोषी को एक वर्ष की जेल

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.