नागौर के कार्यकर्ता की अपील पर आयोग के आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारी मूंडवा पंचायत समिति मूण्डवा को दिए सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश
नागौर•Feb 21, 2018 / 12:42 pm•
Sandeep Pandey
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नागौर. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील पर सूचना आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति मूंडवा को सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता आईदान फिड़ौदा ने लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति, मूंडवा से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी नोटिस सहित 9 बिंदुओं की सूचना मांगी थी।
आयोग में अपील पर सुनवाई
समय पर सूचना नहीं मिलने पर प्रधान पंचायत समिति मूंडवा को प्रथम अपील की गई। सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील पर सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त ने अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने पर प्रतिउत्तर फिड़ौदा को भेजने के निर्देश जारी किए। अंतिम सुनवाई की निर्धारित तिथि के दिन विकास अधिकारी को पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर बिंदु संख्या 2 व 7 तक की सूचनाओं की सघन तलाशी करने के निर्देश दिए थे।
कारणों की करनी होगी जांच
सूचना आयुक्त ने चाहे गए अभिलेख उपलब्ध नहीं होने पर कारणों की जांच कर उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा उत्तरदायित्व अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। इस अवधि में अभिलेख मिल जाने पर डाक द्वारा निशुल्क फिड़ौदा को भिजवाने के निर्देश दिए।
मांगों को लेकर सरकार को भेजा पत्र
राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर जिला पटवार संघ ने उनकी लम्बित मांगों को लेकर कार्रवाई नहीं करने पर रोष जताते हुए सरकार को कलक्टर के जरिए पत्र भेजा। जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश बेनीवाल, मंत्री हरिराम सांखला, उप तहसील नागौर के संघ के अध्यक्ष बजरंगलाल समेत अन्य ने पत्र में लिखा है कि पटवार संघ की मांगों पर विचार नहीं किए जाने पर 21 फरवरी को पटवारी पेन डाउन रखते हुए तहसील मुख्यालयों व 26 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर उपस्थित रहेंगे। मांगों पर विचार नहीं करने पर आंदोलन किया जाएगा।
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