scriptनाबालिग का अपहरण कर हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद | Life imprisonment for two real brothers 80 thousand fine | Patrika News
मुजफ्फरनगर

नाबालिग का अपहरण कर हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने व 12 गवाह पेश करने के बाद दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।

मुजफ्फरनगरJan 28, 2022 / 01:36 pm

Nitish Pandey

Symbolic Photo of Court in Shamli UP

Symbolic Photo of Court in Shamli UP

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थानाक्षेत्र के गांव बिहारी निवासी नाबालिग अबूजर का अपहरण व हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी मानते हुए दो आरोपियों को आजीवन कैद व 80 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी कुलदीप कुमार और वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह ने बताया कि सिखेड़ा थानाक्षेत्र के गांव बिहारी निवासी निसार का पुत्र अबूजर (12 साल) 6 सितंबर 2021 को लापता हो गया था। निसार ने सिखेड़ा थाने में उसके अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में अबूजर का शव मिला था।
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पुलिस के अनुसार मामले में गांव के ही दो आरोपित सिब्बू और हारून के नाम पुलिस की जांच में प्रकाश में आए थे। दोनों के खिलाफ अपहरण और हत्या करने का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र को कोर्ट में पेश किया था।
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नाबालिग के अपहरण व हत्या मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने व 12 गवाह पेश करने के पश्चात आरोपी सिब्बू और हारून को अपहरण व हत्या के दोषी पाते हुए आजीवन कैद व 80 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई है।

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