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NPS Vs APY: सरकार की किस योजना में आपका बुढ़ापा रहेगा सुरक्षित, जानिए यहां

18 वर्ष से 40 साल की उम्र के लोग ले सकते हैं एपीवाई का लाभ
एनपीएस में 60 की उम्र तक जमा राशि के आधार पर पेंशन होती है तय

Apr 15, 2020 / 11:41 am

Saurabh Sharma

NPS Vs APY

Pension Schemes

नई दिल्ली। लॉकडाउन जैसे हालातों में अपने आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना काफी जरूरी है। ताकि ऐसे मुश्किल समय में कैश किल्लत ना हो। रिटायरमेंट के बाद तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। वैसे सरकार की ओर से आपके रिटायरमेंट को लेकर काफी योजनाएं घोषित की हुईं हैं, जो आपके बुढ़ापे को सुरक्षित रख सकता है। आज हम आपके सामने ऐसी ही दो योजनाओं नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके रिटायरमेंट प्लान को बेहतर बना सकती है। इन दोनों में से भी कौन सी बेहतर आइए आपको भी बताते हैं…

अटल पेंशन की खास बातें
– 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी व्‍यक्ति अटल पेंशन का लाभ ले सकता है।
अटल पेंशन योजना में आपको पेंशन मिलने के साथ इनकम टैक्‍स में छूट भी मिलती है।
– अटल पेंशन योजना 7 रुपए की बचत कर 60 साल की उम्र के बाद प्रति माह 5000 रुपए तक की की पेंशन पा सकते हैं।
– बाकी योजनाओं की तरह जितनी जल्दी आप इसमें निवेश करना शुरू करेंगे, उतने ही कम रुपए जमा करने होंगे।
– सरकार की ओर से 2015 में इस पेंशन निवेश योजना की शुरूआत की थी।
– इस पेंशन योजना को असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए तैयार किया गया था।
– इस योजना के तहत 40 साल तक की उम्र में खाता खोला जा सकता है।
– इमकम टैक्स में छूट पाने के लिए आपको खाते में जमा रकम की रसीद दिखानी होगी।

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नेशनल पेंशन स्कीम
– नेशनल पेंशन स्कीम की शुरूआत सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी।
– 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया था।
– कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है।
– इस स्कीम में 18-60 साल का व्यक्ति निवेश कर सकता है।
– नॉन रेजिडेंट इंडियन भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है।
– सरकार ने एनपीएस से अंतिम निकासी पर भुगतान की छूट की सीमा को 40 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दी गई है।
– मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, कोई भी एनपीएस ग्राहक रुपए की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सीसीडी (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है।
– सेक्शन 80सीसीई के तहत ग्राहक 50 हजार रुपए तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

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