…तो देशद्रोह का केस
कोर्ट के आदेश में लिखा है कि देशद्रोह (124-ए) कानून की धारा तब लागू होंगे जब लिखित और बोले गए शब्दों में हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति को भंग करने या अशांति पैदा करने की प्रवृत्ति या इरादा हो। राणा दंपती के बयान ‘दोषपूर्णÓ हैं। लेकिन, वे इतने पर्याप्त भी नहीं कि उन्हें राजद्रोह के आरोप के दायरे में लाया जा सके।
राउत बोले-राहत घोटाला
राणा दंपती को कोर्ट से मिली जमानत पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने शुक्रवार को विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत बेहतर थी। देश में राहत घोटाला चल रहा है। इसके कई पहलू हैं। अपराध व आरोप सिर्फ हमारे खिलाफ सिद्ध हो रहे। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे ही आरोप अन्य के खिलाफ क्यों साबित नहीं हो रहे। आइएनएस विक्रांत से जुड़े मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया को राहत देने से जुड़े कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। इंडियन बार एसोसिएशन नेे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, राज्यसभा सदस्य राउत व अन्य के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अवमानना का मामला दर्ज किया है।