‘पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना गलत नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की प्रोफेसर पर दर्ज FIR
FDA के आदेश को चुनौती
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, “प्रत्येक राज्य पर अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी है, अगर उत्तर प्रदेश ने इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि महाराष्ट्र इसकी अनुमति देगा।”
पान मसाला में निकोटीन नहीं- रजनीगंधा
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि पान मसाला को खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 के तहत खाद्य पदार्थ माना गया है, इसमें तंबाकू या निकोटीन नहीं होता है। इसके अलावा याचिका में यह भी तर्क दिया कि एफडीए साल 2012 से बार-बार रोक लगाने का आदेश जारी कर रहा है, जो कि असंवैधानिक और मनमाना है। वर्तमान में सुपारी के हानिकारक प्रभावों को साबित करने के लिए उतने वैज्ञानिक अध्ययन भी नहीं हुए है। ऐसे में एफडीए का एक साल से अधिक समय तक प्रतिबंध लगाना गलत है।
1 अप्रैल को अगली सुनवाई
रजनीगंधा के पास महाराष्ट्र में अपना व्यवसाय करने का लाइसेंस नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार राज्य में पान मसाला बनाने के लिए लाइसेंस जारी नहीं करता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगे की कार्यवाही 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।