जानकारी के मुताबिक, मीरा रोड पुलिस ने निजी हाउसिंग सोसायटी में बकरीद पर कुर्बानी के लिए बकरों को लाने के आरोप में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि सोसायटी के अंदर किसी भी स्थिति में कुर्बानी की इजाजत नहीं है. बकरा लाने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि सोसायटी में 200 से ज्यादा मुस्लिम परिवार रहते हैं। यहां पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था।
एक निवासी ने कहा “हमारी सोसायटी ने एक नियम पारित किया था कि किसी भी पशुधन (Livestock) को सोसायटी के अंदर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन सोसाइटी के कुछ निवासियों ने इसका उल्लंघन किया और दो बकरियों को अंदर ले आए। हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसकी अनुमति नहीं देंगे।“
सोसायटी के एक अन्य निवासी ने कहा ”हम सभी से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और सोसायटी के नियमों का पालन करने की अपील करते हैं।” सोसायटी की लिफ्ट से दो बकरों को घर लाने वाले मोहसिन शेख (Mohsin Sheikh) ने कहा कि आवासीय सोसायटी में लगभग 200-250 मुस्लिम परिवार रहते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि आवासीय सोसायटी के बिल्डर ने उन्हें हर साल बकरियों को रखने के लिए जगह दिया था। शेख ने दावा किया कि इस साल बिल्डर ने इनकार कर दिया और सोसायटी से बात करने के लिए कहा। शेख ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने सोसायटी से अनुमति मांगी तो उन्हें मना कर दिया गया। जिसके कारण उन्हें बकरियों को अपने फ्लैट में लाना पड़ा। शेख ने जोर देकर कहा कि सोसायटी परिसर के अंदर बकरों की बलि देने की उसकी योजना नहीं थी।
बताया जा रहा है कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद यह विवाद सुलझ गया है। पुलिस ने नाराज लोगों को आश्वासन दिया कि नियमानुसार परिसर के अंदर पशु बलि की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का वादा किया, जिसके बाद उग्र भीड़ शांत हुए। बाद में शेख ने बकरियों को सोसायटी से बाहर दूसरी जगह रखा है।