मुंबई की एक कोर्ट ने उसे 11 महीने की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके बाद उसे वापस उसके देश अफगानिस्तान भेजने का आदेश दिया है। जांच में पता चला कि 38 वर्षीय आरोपी अफगानिस्तान के पक्तिया प्रांत के तामेर जुरमत जिले के रहने वाला है।
मुंबई के वडाला इलाके में अवैध रूप से रह रहे अफगान नागरिक को मुंबई क्राइम ब्रांच ने 5 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। पूछताछ और दस्तावेजों की जांच से पता चला कि उसका नाम हबीबुल्लाह प्रांग उर्फ जहीर अली खान है। जांच के दौरान उसके पास फर्जी दस्तावेज मिले थे।
हबीबुल्लाह पिछले 18 साल से मुंबई में रह रहा था। उसने भारतीय नागरिक होने का दावा करते हुए फर्जी दस्तावेज भी बनावाए थे।
पिछले साल क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि वडाला इलाके में कुछ अफगानी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। इसके बाद पुलिस की टीम इलाके में गई और पूछताछ के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया। हालांकि वह भारतीय नागरिक होने का दावा कर रहा था।
पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने जहीर के नाम वाले पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाए। लेकिन अधिकारियों को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए उसे क्राइम ब्रांच ऑफिस लाया गया और गहन पूछताछ की गई। इस दौरान उसने कबूल किया कि वह अफगानी नागरिक है। उसने अधिकारियों को बताया कि वह 2007 से मुंबई में रह रहा है।
पुलिस ने उसके कमरे से अफगानी दस्तावेज और अफगानी नागरिक होने का पहचान पत्र जब्त किया। इस मामले में मुख्य दंडाधिकारी की अदालत ने उसे दोषी पाया और 11 महीने की कैद और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही उसे अफगानिस्तान भेजने का आदेश भी दिया।
गौरतलब हो कि अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के बाद महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से महाराष्ट्र के गृह विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है।