पूरे श्रावण महीने बंद रहेंगी दुकानें
महापौर, नगर निगम, मुरादाबाद ने आदेश जारी किया है कि तत्काल प्रभाव से महानगर मुरादाबाद के समस्त कावंड मार्ग पर चल रहे अंडा/मीट/मांस की दुकानें/ होटल इत्यादि को बंद किया जाए। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा-17 और धारा-17 सी के अन्तर्गत आने वाले हलाल प्रमाणन (सर्टिफाईड) उत्पादों की बिक्री पर पूर्णत रोक लगाया है। इस वजह से लिया गया दुकानों को बंद करने का निर्णय
दरअसल, 22 जुलाई से शुरू हुए श्रावण महीने में कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर कांठ रोड से एवं गढ़मुक्तेश्वर से जल लेकर दिल्ली रोड से महानगर में प्रवेश करते हैं। कांठ रोड एवं दिल्ली रोड पर अंडा/मीट/ मांस की दुकानें और होटल संचालित है, जिनके खुले रहने से दुकानों / होटलों के आस-पास गंदगी फैली रहती है। इससे कांवड़ियों / श्रद्धालुओं की आस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।