मुजफ्फरनगर में घर में हुआ धमाका, बेटे की मौत, पिता गंभीर रूप से जख्मी
आरोपी के खिलाफ पोस्को अधिनियम के साथ आईपीसी की धारा 376 (रेप) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। लड़की की मां ने पुलिस को बताया कि उसने करीब चार साल पहले आरोपी से शादी की थी। वह काम पर जाते समय अपने बच्चों, एक 7 साल के बेटे और अपनी बेटी को घर पर छोड़ जाती थी। मकान मालिक ने उसे बताया कि उसका पति उसकी बेटी का यौन शोषण कर रहा है।
महिला ने कहा कि जब उसने उससे बात की तो उसकी बेटी ने इसकी पुष्टि की। लड़की ने कहा कि उस व्यक्ति ने उसे धमकी दी थी।
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पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हमने तेजी से कार्रवाई की और जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। कुछ पड़ोसी और मकान मालिक इस मामले में गवाह हैं। उनके बयान दर्ज किए जाएंगे।