इसके साथ ही जिन स्कूलों को संचालन की प्रस्वीकृति पहले से सरकार से ऑफलाइन माध्यम से मिली हुई है, उनके लिए भी सख्ती की गई है। ऐसे स्कूलों को अपने सारे दस्तावेज सरकार के वेबपोर्टल पर आनलाइन अपलोड करने होंगे। इसके लिए इन स्कूलों को दो माह का समय दिया गया है।
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Mumbai University UG admissions 2021: पहली मेरिट लिस्ट जारी, mu.ac.in से करें चेक 5 माह का दिया वक्तबिहार में अब पहली से आठवीं तक का कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार से स्वीकृति लिए संचालित नहीं हो सकेंगे। सरकार से प्रस्वीकृति लेने के लिए शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को पांच माह का समय दिया है।
31 दिसम्बर 2021 के बाद किसी भी निजी स्कूल का संचालन बिना प्रस्वीकृति के नहीं हो सकेगा।
वहीं जिन स्कूलों को ऑफलाइन मान्यता मिल चुकी है, उन्हें भी अपने सभी डॉक्यूमेंट वेबपोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसके लिए स्कूलों को दो महीने का समय दिया गया है। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने निजी प्रारंभिक स्कूलों के संचालन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि देशभर में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा अधिकार कानून 2009 लागू है।
अधिनियम 2009 की धारा 18 एवं अधिनियम 2011 के नियम 11 के प्रावधानों के तहत राज्य के सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से सरकार की प्रस्वीकृति प्राप्त करनी है। स्कूल में इन व्यवस्थाओं की जांच करेगी समिति
प्रारंभिक प्राइवेट स्कूलों को प्रस्वीकृति जिला स्तर पर गठित त्रिस्तरीय समिति की ओर से निर्धारित मापदंडों के तहत दी जानी है। समिति निजी स्कूलों के आवेदन पर उसका स्थल जांच कर देखती है कि बच्चों के लिए उक्त शैक्षिक संस्थान में तमाम तरह की पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं या नहीं।
यह भी पढ़ेँः Air India: कोलकाता एयरपोर्ट आफिस में आया फ्लाइट हाईजैक करने का फोन, जानिए फिर क्या हुआ यहां पर करना होगा आवेदनशिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जुलाई में ही ई-संबंधन पोर्टल लॉन्च किया था। प्रस्वीकृति की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी और सुमन बनाने के लिए यह व्यवस्था हुई है।
संचालन की चाह रखने वाले निजी स्कूलों को सरकार से स्वीकृति लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर important links में e-sambandhan या edu-online.bihar.gov.in पर आवेदन किया जा सकेगा। सभी डॉक्यूमेंट 30 सितंबर तक अपलोड करने होंगे।