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PM CARES Fund से जुड़ी RTI पर PMO का जवाब- ‘यह ‘पब्लिक अथॉरिटी’ नहीं’

PM CARES FUND को लेकर चल रही बहस के बीच एक बड़ी खबर आई सामने
PMO ने कहा कि पीएम केयर फंड RTI के तहत ‘पब्लिक अथॉरिटी’ नहीं
PM का यह बयान PM CARES FUND को लेकर मांगी गई सूचना के जवाब में आया

May 30, 2020 / 06:10 pm

Mohit sharma

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नई दिल्ली। PM CARES FUND को लेकर चल रही बहस के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ( PMO ) ने कहा कि PM CARES FUND सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (H) के तहत ‘पब्लिक अथॉरिटी’ नहीं है।

पीएमओ की ओर से यह जवाब PM CARES FUND को लेकर मांगी गई सूचना के उत्तर में आया। आपको बता दें कि हर्षा कंदुकुरी नाम की एलएलएम छात्रा ने एक अप्रैल को आरटीआई फाइल कर PM CARES FUND से जुडी कुछ जानकारियां मांगी थी।

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कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में लॉ की छात्रा हर्षा ने PM CARES FUND से जुड़े संवैधानिक कार्यों को लेकर आरटीआई फाइल की थी।

आरटीआई में उसने ट्रस्ट डीड और इसके निर्माण व संचालन से जुड़े सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों की कॉपी मांगी थी।

29 मई को आरटीआई आवेदन के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि PM CARES FUND सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (H) के दायरे में पब्लिक अथॉरिटी नहीं है।

जवाब में यह भी कहा गया कि पीएम केयर फंड के संबंध में कोई भी जानकारी pmcares.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

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जानकारी के मुताबिक pmcares.gov.in पर वह कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, जो हर्षा नाम की छात्रा ने अपनी आरटीआई में मांगी थी।

PM CARES FUND से जुड़ी जानकारी न देने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 27 अप्रैल को, पीएमओ ने ही एक आरटीआई आवदेनकर्ता विक्रांत तोगड़ के आवेदन में फंड की जानकारी शेयर करने से मना कर दिया था।

आरटीआई में आवेदक ने PM CARES के फंड के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से 12 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी।

 

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