आज भारतीय रेलवे ने बदल दिए टिकटों के कैंशलेशन-रिफंड के नियम, बीते 21 मार्च से लागू की गाइडलाइंस सूत्रों के मुताबिक COVID-19 पॉजिटिव मामलों के आधार पर जिलों की कलर कोडिंग और कंटेनमेंट जोन की घोषणा जारी रहेगी। रेड और ऑरेंज जोन के नॉन-कंटेनमेंट इलाकों में आर्थिक गतिविधियों, कार्यस्थलों, व्यावसायिक कार्यों, कारखानों और विनिर्माण इकाइयों पर अपेक्षाकृत कम सख्ती की जाएगी। रेड जोन में भी गैर-जरूरी सामान के लिए ई-कॉमर्स की अनुमति दी जा सकती है।
भारतीय रेलवे आज यात्रियों को दिया बड़ा झटका, 30 जून से पहले की सभी टिकटें कैंसल लॉकडाउन एक्सटेंशन के लिए गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों में उन गतिविधियों की सूची सामने आ सकती है, जिन्हें रेड/ऑरेंज जोन में वर्जित किया गया है, ना कि उन गतिविधियों की जिन्हें अनुमति दी गई है। एक अधिकारी के मुताबिक, “मूल रूप से जब तक कि गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों द्वारा रेड और ऑरेंज जोन में स्पष्ट रूप से निषिद्ध (वर्जित) नहीं किया जाता है, तब तक कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में सभी गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती हैं।”
वहीं, एक प्रमुख छूट में विमानन क्षेत्र सोमवार से फिर से शुरू हो सकता है, हालांकि इसे सीमित घरेलू मार्गों पर ही चलने की इजाजत दी जाएगी। दिल्ली-मुंबई उन मार्गों में शामिल होंगे जिन पर उड़ानें फिर से शुरू होने की संभावना है। हालांकि, अभी तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने पर कोई फैसला लेने की उम्मीद नहीं है।
मेट्रो, शॉपिंग मॉल, सैलून 33 फीसदी उपस्थिति के साथ निजी कार्यालयों को खोलने की इजाजत देने के बावजूद रेड जोन में सार्वजनिक परिवहन पर लागू पूर्ण प्रतिबंध के चलते और निजी और सरकारी कर्मचारियों को भी असुविधा हो रही है। हालांकि नए लॉकडाउन के दौरान इनमें से कुछ सेवाओं को खोलने पर पर विचार किया जा रहा है।
लॉकडाउन में मिली पुलिस-प्रशासन की शिकायत, गृह मंत्रालय का राज्यों पर मूड खराब और दिए सख्त आदेश इसमें सीमित पैमाने पर मेट्रो रेल सेवाएं खोलना भी शामिल हो सकता है। CISF ने दिल्ली मेट्रो सेवाओं की सुरक्षित बहाली के लिए पहले से ही एक मानक संचालन प्रोटोकॉल तैयार किया है, जो मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार पर बड़े पैमाने यात्रियों की पर थर्मल स्क्रीनिंग करेगा और स्कैनिंग सिस्टम द्वारा जिन यात्रियों में लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें बाहर कर देगा।
सूत्रों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रेड जोन में मॉल, नाई और सैलून सेवाएं बंद रह सकती हैं।