‘बेटे ने तीन मई को आने का किया था वादा, तिरंगे में लिपटकर निभाया’ शहीद अनुज सूद के पिता बोले दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक होगी होम डिलीवरी शराब की होम डिलिवरी के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। नियमों के अनुसार- शराब के ठेके 7 मई से सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। इस दौरान शराब के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकेगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस आदेश से जुड़ी फाइल को मंजूरी दे दी है। गौर हो, शराब व्यापारियों ने पंजाब सरकार से होम डिलीवरी के लिए अनुमति मांगी थी। ऐसा ना किए जाने पर सरकार को दी जाने वाली लाइसेंस फीस में कटौती की मांग की थी।
Lockdown 3.0: रेलवे का अलर्ट- सांप्रदायिक झगड़े का अड्डा बन सकती हैं श्रमिक ट्रेनें शराब की बिक्री ना होने पर राज्य को हो रहा था 500 करोड़ का नुकसान लॉकडाउन के कारण पंजाब में शराब की बिक्री पर भी पाबंदी थी। ऐसे में राज्य को 500 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री कैप्टनअमरिंदर सिंह ने ही सबसे पहले केंद्र को शराब के ठेके खोलने की अनुमति का प्रस्ताव भेजा था। जिसके बाद केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में शराब की बिक्री को मंजूरी दी गई थी।
कोटा में फंसे 540 छात्र दिल्ली लौटे, मजदूरों की घर वापसी कब ! घरों में पहुंचाया जाएगा राशन शराब के साथ-साथ पंजाब सरकार ने राशन की होम डिलिवरी को भी मंजूरी दी है। घर की जरूरी चीजों की होम डिलिवरी भी दोपहर 1 से शाम 6 बजे के बीच की जाएगी।