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Jammu Drone Attack: सात बिंदुओं में समझें भारत की नई ड्रोन नीति

भारत कुछ समय पहले ही वाणिज्यिक ड्रोन नीति पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने 2019 में ड्रोन इकोसिस्टम पॉलिसी रोडमैप जारी किया था। इसके बाद 2020 में इसपर गहन चर्चा की गई और फिर 2021 में यह नीति लागू हुई।

Jul 01, 2021 / 01:17 am

Anil Kumar

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Jammu Drone Attack: Know India’s new drone commercial policy in seven points

नई दिल्ली। जम्मू स्थित भारतीय वायुसेना के अड्डे पर आतंकियों द्वारा ड्रोन हमले के बाद एक बार फिर से ड्रोन की खरीद-बिक्री और इस्तेमाल को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भारत कुछ समय पहले ही वाणिज्यिक ड्रोन नीति पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सरकार ने 2019 में ड्रोन इकोसिस्टम पॉलिसी रोडमैप जारी किया था। इसके बाद 2020 में इसपर गहन चर्चा की गई और फिर 2021 में यह नीति लागू हुई। भारत की नई ड्रोन वाणिज्यिक ड्रोन नीति को सात बिंदुओं में इस तरह से समझा जा सकता है।

1. बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ऑपरेशंस (BVLOS)

ड्रोन को दूर से भी नियंत्रित किया जा सकता है। ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए दिखना जरूरी नहीं है यानी कि नजरों से ओझल (दूर होने के बाद) भी इसे संचालित किया जा सकता है। पहले की नीति में ड्रोन का संचालन 400 फीट तक सीमित था, लेकिन नई नीति में इसके दायरे को बढ़ा दिया गया है। नई नीति के तहत ड्रोन संचालन 400 फीट (120 मीटर) तक सीमित नहीं हो सकता है।

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400 फीट से अधिक होने पर एक ट्रांसपोंडर के माध्यम से ड्रोन का संचालन किया जाता है जो ड्रोन को रडार पर ट्रैक करने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य तीन स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करके बियॉन्ड विज़ुअल लाइन ऑफ़ साइट ऑपरेशंस (BVLOS) को एड्रेस करना है।

2. स्वायत्त संचालन

ड्रोन संचालन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उड़ान के कुछ हिस्से या पूरी उड़ान स्वचालित हो सकते हैं। इसके लिए नई नीति में ड्रोन को विभिन्न भार श्रेणियों के तहत बांटा गया है, क्योंकि वजन की वजह से संभावित नुकसान होने की संभावना है। नीति यह मानती है कि ड्रोन संचालन के लिए एल्गोरिदम की अनुमति दी जा सकती है। यह ड्रोन का संचालन करने वाले पायलटों को प्रमाणित करने के लिए कहता है और प्रमाणन मानवयुक्त विमानों की जानकारी रखने वाले पायलटों पर आधारित है।

3. कोई अनुमति नहीं, कोई टेकऑफ नहीं (एनपीएनटी)

नई नीति ड्रोन संचालन को केवल अधिकृत ड्रोन तक सीमित करती है जो नियामक के साथ पंजीकृत हैं और राष्ट्रीय ड्रोनपोर्ट रजिस्ट्री का एक हिस्सा हैं। उड़ानों के लिए सभी ऑपरेटरों को अनिवार्य रूप से प्रत्येक उड़ान के प्राधिकरण के लिए तीन प्रमुख मदों को दर्ज करना होता है।

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4. ड्रोन कॉरिडोर

ड्रोन उड़ानों की अनुमति केवल नामित ड्रोन कॉरिडोर में ही दी जाती है। इन्हें पूर्व-निर्धारित किया जाना है और नई नीति एक दिशानिर्देश निर्धारित करती है जिसके तहत इन्हें विमानन और नेविगेशन सेवाओं (एएनएस) के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दायरे में है। यह आवश्यक है क्योंकि डिजाइन द्वारा ड्रोन राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में संचालित होते हैं और इसे ANS (सैन्य क्षेत्रों को छोड़कर) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

5. बीमा

नई नीति प्रत्येक ड्रोन को पूर्व निर्धारित मापदंडों के विरुद्ध इश्योरेंस के लिए कहती है। बीमा कवर में ड्रोन का नुकसान और तृतीय-पक्ष जोखिम शामिल होना चाहिए। हालांकि, इसमें नियम का उल्लंघन करने पर दंड दिए जाने के प्रावधान को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह ड्रोन के लिए जोखिम प्रीमियम और इसके परिणामस्वरूप जोखिम लेने की क्षमता को प्रभावित करता है।

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6. ड्रोनपोर्ट

वर्तमान नीति केवल ड्रोन को ‘ड्रोनपोर्ट्स’ नामक निर्दिष्ट बंदरगाहों पर उतारने और उतरने की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त, ड्रोनपोर्ट ऑपरेटरों को ड्रोनपोर्ट सेवा प्रदाता (डीएसपी) के रूप में परिभाषित किया गया है और उनकी जिम्मेदारी न केवल ड्रोनपोर्ट का सुरक्षित संचालन है बल्कि प्रत्येक टेकऑफ़ और लैंडिंग के लिए लॉग बनाए रखना भी है। इस तरह, नीति ड्रोन ऑपरेटरों और ड्रोनपोर्ट मालिकों (डीएसपी) दोनों को जिम्मेदार ठहराकर ड्रोन संचालन की जवाबदेही तय करती है।

7. नियामक ढांचा और तंत्र

नई नीति वास्तविक समय प्रमाणीकरण के साथ एक ऑनलाइन नियामक प्रणाली की व्यवस्था करती है। इसके अलावा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के भीतर एक अलग सेल स्थापित किए जाने का भी बात कही गई है। सेल का काम ड्रोन उद्योग के लिए दिशा-निर्देश जारी करना है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एक सदस्य को सहयोगी रूप से या विशेष प्रकोष्ठ के एक भाग के रूप में काम करने के लिए नामित किया गया है। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता यह है कि वह ड्रोन कॉरिडोर की परिभाषा और शोधन सहित मानव रहित हवाई प्रणालियों (ड्रोन) के हवाई क्षेत्र के मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ हो।

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