Coronavirus: हाईकोर्ट का निर्देश, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर तुरंत ध्यान दे केंद्र
ऑक्सीजन सप्लायर कंपनीज को निर्बाध आपूर्ति करने करने के निर्देश
आपको बता दें कि देश में तेजी के साथ फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने हर संभव प्रयास में जुटी है। जिसके परिणामस्वरूप केंद्र ने केवल कोरोना संक्रमण में इस्तेमाल होने वाले रेमेडिसिविर इंजेक्शन की कीमत घटा दी है, बल्कि ऑक्सीजन सप्लायर कंपनीज को भी निर्बाध आपूर्ति करने करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ कोरोना केसों और उससे मुकाबला करने को लेकर किए जा रहे इंतजामों पर केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर है। यहां तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर गंभीरता से निगाह बनाए हुए हैं। सोमवार को पीएम मोदी ने इस संबंध में देश के डॉक्टर्स और फार्मा कंपनियों से भी बातचीत की। कोरोना वैक्सीनेशन नियमों में दी गई यह ढील भी इस कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है।
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उम्र सीमा 45 से कम करने की उठ रही थी मांग
गौरतलब है कि इससे पहले कोरोना वेक्सीनेशन के दो अभियानों में 60 साल और अब 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। बावजूद इसके कोरोना केसों में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही थी। जिसके चलते विपक्ष और कई राज्यों से कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए निर्धारित उम्र सीमा 45 से कम करने की मांग उठ रही थी।
निर्धारित रेट पर वैक्सीन की आपूर्ति
इस बैठक में कई अन्य निर्णय हुए। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर स्थानीय स्तर पर निर्णय के लिए अथॉरिटी को स्वतंत्र किया है। इस बैठक में वैक्सीन निर्माताओं को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरह की सुविधा बढ़ाने की बात कही गई। वैक्सीन निर्माता सरकार को वैक्सीन देने के साथ खुले बाजार में भी सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर वैक्सीन की आपूर्ति कर सकेंगे। राज्य सरकारें निमार्ताओं से जरूरत के अनुरूप अतिरिक्त वैक्सीन खरीद सकेंगी।