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अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया
आपको बता दें कि जब मामले की सुनवाई हो रही थी, तब अदालत को दिल्ली सरकार के वकील द्वारा इस बात से अवगत कराया गया कि 30 सितंबर को केंद्र की अधिसूचना के अनुसार, किसी भी राज्य के पास केंद्र की अनुमति के बिना लॉकडाउन लगाने का अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भारतीय अधिराज्य को पक्ष नहीं बनाया। इसने कहा कि आपने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया है। बाद में याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और इसे मंजूर कर लिया गया। याचिका को सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन कौशल कांत मिश्रा द्वारा दायर किया गया था।
24 घंटे के दौरान 6746 नए मामले
गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 6746 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना वायरस की वजह से अब तक 8391 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दौरान 6154 लोग ठीक भी हुए जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 4,81,260 लोग ठीक हो चुके हैं। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार ने केंद्र से दिल्ली के भीड़भाड़ भरे बाजारों में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। इसके साथ ही कुछ व्यस्त बाजारों को बंद कर दिया है।
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लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा
दिल्ली सरकार के मुताबिक पूरी राजधानी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जिन इलाकों में संक्रमण की स्थिति ज्यादा गंभीर होगी, उन्हें कुछ दिनों के लिए बंद किया जा सकता है। पश्चिमी दिल्ली के एडीएम व दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने अपने आदेश में कहा, पंजाबी बस्ती, नांगलोई जनता बाजार को बंद करने का आदेश दिया गया है क्योंकि इनके कुछ इलाकों में मास्क पहनने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा था।