इस दौरान खुलने वाली दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फुट ( Social Distancing ) की दूरी सुनिश्चित करनी होगी, और एक बार में पांच से अधिक लोगों को अनुमति नहीं देनी होगी।
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कंटेनमेंट जोन को छोड़कर तय समय पर खुलेंगी दुकानें
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रव्यापी बंद 4.0 का ऐलान कर दिया है। नई गाइडलाइन के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि दुकानें और बाजार, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर तय समय के साथ खुलें। इसके अलावा कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो।
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इस उम्र के लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं
लॉकडाउन 4.0 में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गो और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह सह-रुग्णताओं वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू
गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण देशभर में लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया है। वहीं पहले से ही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लगने वाले कर्फ्यू को आगे भी जारी रखा गया है। इसमें कोई ढील नहीं दी गई है।
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ऑनलाइन, दूरस्थ शिक्षा को दी जाएगी तवज्जो
कोविड-19 के कारण देशभर में लागू लॉकडाउन 3.0 के खत्म होते ही गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी है। इस अवधि में ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को पहले की ही तरह जारी रखते हुे इन्हें बढ़ावा देने की बात कही गई है।