COVID-19 के चलते मतदान के नियमों में बदलाव, कोरोना मरीजों और बुजुर्गों को पोस्टल बैलट
इस वर्ष के अंत तक बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly polls ) की संभावना।
कोरोना वायरस ( COVID-19 ) के चलते केंद्र सरकार ( centre govt ) और निर्वाचन आयोग ( Election Commission of India ) ने दी हरी झंडी।
पोस्टल बैलट ( postal ballot ) के नियमों में बदलाव, मतदाताओं और कोरोना मरीजों ( Covid-19 Patients ) को सहूलियत।
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( COVID-19 ) को देखते हुए केंद्र सरकार ने आगामी चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को कुछ सुविधाएं दी हैं। केंद्र सरकार ( centre govt ) ने अब 65 वर्ष से ज्यादा आयु वाले मतदाताओं और होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भर्ती कोरोना वायरस मरीजों ( Covid-19 Patients ) के लिए भी पोस्टल बैलट ( postal ballot ) सुविधा शुरू कर दी है।
कोरोना मृतकों के शव गड्ढे में फेंकने का कांग्रेस नेता का वीडियो हुआ वायरल, मचा हड़कंप तो सीएम हुए सक्रिय यह बदलाव इस वर्ष के अंत में बिहार में होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly polls ) से कुछ माह पहले सामने आए हैं। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार ने भारतीय निर्वाचन आयोग ( Election Commission of India ) से सलाह-मशविरा करने के बाद निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संशोधन के नियम बनाए हैं।
केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 27A की धारा (aa) में ‘या अपंग व्यक्तियों’ शब्द के बाद अंत में ‘संदिग्ध COVID-19 या संक्रमित व्यक्तियों’ को जोड़ दिया जाएगा। वहीं, धारा (e) में ’80 वर्ष’ शब्द को बदलकर ’65 वर्ष’ कर दिया जाएगा।
नोटिफिकेशन के मुताबिक धारा (e) के बाद एक धारा (f) को भी इसमें जोड़ा जाएगा। इस धारा में लिखा होगा, ‘संदिग्ध COVID-19 या संक्रमित व्यक्तियों’ का मतलब उन मतदाताओं से है जो (i) सरकारी अस्पतालों या सरकार द्वारा चुने गए COVID-19 अस्पतालों, द्वारा इस वायरस के लिए पॉजिटिव चुने गए हैं, या (ii) COVID-19 के चलते होम क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में हैं, और उन्हें राज्य सरकार या केंद्र शासित सरकार के अर्ह प्राधिकरण द्वारा इसके लिए प्रमाणित किया गया है।
केंद्र सरकार के नए नियम के बाद 65 वर्ष से ज्यादा आयु के मतदाताओं के अलावा कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को भी घर बैठे ही डाक के जरिये अपना वोट डालने की अनुमति दे दी गई है। पहले 80 वर्ष से ज्यादा आयु वाले व्यक्ति को ही पोस्टल बैलट की सुविधा थी।
राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने की सबसी बड़ी घोषणा, 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मिलेगी यह सुविधा इस संबंध में कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया था कि इस पूरे वर्ष कोरोना वायरस महामारी का खतरा मंडराने की पूरी आशंका है। ऐसे हालात में बुजुर्गों की सेहत को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने ही केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि मतदान के नियमों में कुछ ढील दी जाए। विधि मंत्रालय द्वारा इस बाबत दी गई संस्तुति के बाद नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है। हालांकि जो भी व्यक्ति पोस्टल बैलट सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें पहले से ही 12D फॉर्म भरकर जमा करना होगा।
गौरतलब है कि देश में अब कोरोना वायरस मामलों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,148 नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कुल केस के आंकड़े गुरुवार को छह लाख पार कर चुके हैं। वहीं, इस महामारी से देश में अब तक 17,834 लोगों की मौत हो चुकी है।