दरअसल, सपा विधायक रफीक अंसारी कई दिनों से अंडरग्राउंड चल रहे थे। अंसारी के खिलाफ कोर्ट से 100 NBW (गैर जमानती वारंट) जारी हुए। इसके बावजूद भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद, हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिए था।
1995 के केस में हाईकोर्ट में नहीं हुए पेश
सपा विधायक को साल 1995 के एक केस में हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह पेशी पर नहीं जा रहे थे। हाईकोर्ट ने विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। 100 NBW नोटिस जारी होने के बाद भी अदालत में पेश नहीं होने वाले सपा विधायक की अरेस्टिंग के लिए पुलिस ने टीम गठित की थी।