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मेरठ

कोरोना के खौफ के कारण जेल से दो माह के पैरोल पर छोड़े गए 55 कैदी, 250 बंदियों की भी होगी रिहाई

Highlights

मेरठ जेल में लगी लॉकडाउन के बीच अदालत
सात साल तक की सजा वाले कैदियों को छोड़ा
मेरठ जेल में क्षमता से चार गुना अधिक हैं कैदी

 

मेरठMar 30, 2020 / 10:50 am

sanjay sharma

meerut
मेरठ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सु्प्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जेल में अदालत लगाई जाएगी। जिसमें सात साल की सजा काट चुके कैदियों का इतिहास देखते हुए उनको अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया है। इनमें 55 कैदियों को रविवार को रिहा किया जा चुका है। 250 बंदी सोमवार को रिहा होंगे। इन कैदियों को डेढ़ से दो माह के पैरोल पर छोड़ा गया। बाद में शासन के आदेश अनुसार कैदियों को वापस बुला लिया जाएगा। जिन कैदियों की सजा सात साल तक की है, उनका इतिहास देखकर उनको छोड़ा जा रहा है।
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बता दें कि प्रदेश की जेलों और मेरठ जेल में इस समय क्षमता से चार गुना कैदी बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से कहा था कि जेल में कई अधिकारियों के अलावा कई विजिटर्स भी आते हैं। इस वजह से कैदियों को वायरस का संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा होती है। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य बेंच ने यह भी कहा कि जेल कोरोना वायरस के फैलने का कारण बन सकते हैं। बेंच ने सभी राज्य और केंद्र-शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, गृह सचिवों, पुलिस महानिदेशक को स्वास्थ्य सहायता देने के लिए उपाय करने का सुझाव दिया था।
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सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 20 मार्च से पहले इस बीमारी को फैलने से रोकने के उपायों और संक्रमित कैदियों को अलग रखने की योजना के बारे में जानकारी देने के लिए कहा था। वहीं मेरठ जेल में भी कैदियों की संख्या चार गुना अधिक है। इसी को लेकर सुप्रीमकोर्ट ने आदेश जारी किए थे जो कैदी सात साल की सजा काट चुके हैं उनकी केस हिस्ट्री देखकर उनको पेरोल पर रिहा किया जाए। जब स्थितियां समान्य हो जाए तो उनको वापस बुला लिया जाए।
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इसी को लेकर मेरठ जेल में अदालत लगाई गई। करीब 250 कैदियों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें से कुछ को आज और कुछ को आगामी सोमवार को रिहा किया जाएगा। जेल अधीक्षक बीडी पांडे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही कैदियों को पेरोल पर रिहा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेरठ जेल से 55 कैदी और 250 बंदियों को रिहा किया जाएगा।

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