परिवहन आयुक्त द्वारा भेजे पत्र में कहा गया है कि एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया ने अवगत कराया गया है कि जब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ( High Security number plate ) लगाने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया गया तो संज्ञान में आया कि आम जनता को इसके मैकेनिज्म के संबंध में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
आम जनता को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का तरीका और इसकी समय अवधि नहीं पता होने की वजह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसके कारण कार्य में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया एवं परिवहन आयुक्त की ओर से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद एक प्लान तैयार किया गया है।
नए प्लान के अनुसार 15 अप्रैल 2021 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ( एनसीआर ) के अंतर्गत आने वाले समस्त जनपदों के निजी वाहनों एवं उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात संबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्यवाही की जाएगी।
एआरटीओ प्रशासन श्वेता वर्मा ने बताया कि दिल्ली एनसीआर के जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में निजी वाहनों पर वाहन रजिस्ट्रेशन की संख्या ( Registration Number ) इकाई नम्बर के अनुसार हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने की अवधि सीमा की तारीख तय की गयी हैं। इसके तहत उन वाहनों जिनके नंबर के अंत में 0 या 1 है को 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार जिन निजी वाहनों के पंजीकरण नंबर के अंत में 2 और 3 है उन्हे 15 अक्टूबर 2021 तक तथा जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में इकाई नंबर चार या पांच है उन्हे 15 जनवरी 2022 तक तथा जिनके वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है उन्हें 15 अप्रैल 2022 तक तथा जिनके वाहनों के पंजीकरण की इकाई का नंबर 8 या 9 है उन्हें 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा।
यहां यह भी जान लेना आवश्यक है कि निर्धारित समय सीमा यानी तारीखों के बाद भी हाई सिक्योरिटी प्लेट ( Car Registration Number ) न लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे वाहनाें के चालान काटे जाएंगे और भारी भरकर जुर्माना अदा करना हाेगा।