यह भी पढ़ेंः
50 सेकेंड में चुरा लेते थे बाइक, इनकी निशानदेही पर पुलिस को मिले इनके पास से इतने दुपहिया वाहन मेरठ के प्रभारी मंत्री ने किया था हस्तक्षेप बताते चलें कि दरोगा सुखपाल पंवार व महिला वकील ने भाजपा पार्षद मनीष चौधरी के खिलाफ मारपीट और डकैती का मुकदमा दर्ज कराया था। होटल मालिक भाजपा पार्षद मनीष पंवार उर्फ मिन्टू को प्रभारी रामलाल ने न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा था। कैबिनेट मंत्री व जिला प्रभारी सिद्धार्थ नाथ के हस्तक्षेप के बाद विवेचना अधिकारी ने दोनों मामलों में डकैती की धारा हटाई थी। बुधवार को कोर्ट ने डकैती की धारा हटा दी, तभी पार्षद पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अमित दीक्षित ने जमानत की अर्जी लगा दी। जिस पर शुक्रवार को सीजेएम के न्यायालय में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
यह भी पढ़ेंः
शादी के चार साल बाद सूट बनवाने के लिए कहा तो पति ने उसके साथ किया ये, अब पुलिस जांच में जुटी दो जमानती दाखिल पर रिहा अभियोजन अधिकारी चंद्रप्रकाश मणि त्रिपाठी ने विरोध करते हुए कहा कि पार्षद ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई है। गंभीर अपराध किया है। सुनवाई के बाद सीजेएम ने आरोपी पार्षद को दो-दो जमानती दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश कर दिया। पार्षद की रिहाई पर भाजपाई और व्यापारियों में खुशी की लहर है। पार्षद को लेने भाजपाई जिला जेल पर पहुंचे। परवाना पहुंचने पर जेल प्रशासन ने लिखा पढ़ी कर उसको रिहा किया।