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मेरठ

सीएम के कड़े रुख का असर, यहां पांच के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज

मेरठ के थाना इंचौली में लेखपाल ने पांच कब्जा धारकों पर मामला दर्ज कराया
 

मेरठApr 19, 2018 / 11:05 pm

sanjay sharma

meerut
मेरठ। सरकारी और शमशान की भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ शासन सख्त हो गया है। भाजपा की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी कि जो शमशान की भूमि पर कब्जा करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मेरठ में शमशान की भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ शासन ने कार्रवाई करते हुए पांच कब्जेदारों के विरूद्ध थाना इंचौली में एफआईआर दर्ज करायी गर्इ है। ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में इंचौली के ग्राम जमालपुर-जलालपुर में पैमाइश कराने पर शमशान की भूमि पर अवैध कब्जे के चलते पांच लोगों के विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 154 व पीवेन्शन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट 1984 की धारा 03 व 5 के अन्तर्गत क्षेत्र के लेखपाल ने एफआईआर दर्ज करार्इ है।
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जिलाधिकारी ने लिया एक्शन

जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि इंचौली के ग्राम जमालपुर-जलालपुर में अवैध कब्जे की शिकायत पर पैमाइश कराने पर ग्राम के गौरव पुत्र हरेन्द्र, देवेन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह, सोहनवीर पुत्रगण हुकुम सिंह व रणजीत सिंह पुत्र भगत सिंह के विरूद्ध सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के चलते एफआईआर दर्ज करायी गर्इ है। एफआईआर क्षेत्र के लेखपाल रविदत्त शर्मा द्वारा दर्ज करायी गर्इ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध अभियान जारी रहेगा तथा किसी भी अवैध कब्जेदार को बख्शा नहीं जाएगा।
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यह था पूरा मामला

उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल 2018 को ग्राम जमालपुर-जलालपुर में खसरा संख्या 552 क्षेत्रफल 0.1540 हेक्टेयर की पैमाइश की गर्इ। पैमाइश में खसरा संख्या 552 (शमशन) त्रिभुज की आकृति में है, जिस पर गौरव पुत्र हरेन्द्र निवासी ग्राम जमालपुर-जलालपुर का अवैध कब्जा पाया गया। देवेन्द्र सिंह योगेन्द्र सिंह, सोहनवीर सिंह पुत्र हुकम सिंह, रणजीत सिंह पुत्र भगत सिंह निवासी का शमशान पर अवैध कब्जा पाया गया।

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