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मेरठ

बसपा के इस पूर्व विधायक पर 12 धाराओं में नौ केस, हो सकती है उम्रकैद की सजा

पुलिस ने बसपा नेता के खिलाफ 50 से अधिक गवाहों के बयान लिए
 

मेरठApr 30, 2018 / 06:06 pm

sanjay sharma

meerut
मेरठ। बसपा नेता और मेयर सुनीता वर्मा के पति पूर्व विधायक योगेश वर्मा पर इन दिनों मेरठ की पुलिस और प्रशासन ने अपना शिकंजा आैर कस दिया है। दो अप्रैल को हुए उपद्रव को उपद्रव भड़काने की पूरी जिम्मेदारी योगेश वर्मा की है। यह प्रशासनिक और पुलिस अफसर कह रहे हैं। पुलिस द्वारा बसपा के पूर्व विधायक योगेश वर्मा पर अलग-अलग थानों में दर्ज किए नौ मुकदमों की जांच एसआइटी कर रही है। योगेश वर्मा से जुडे़ मामले की जांच के लिए एक इंस्पेक्टर को लगाया गया है जो इसी काम को कर रहा है। इंस्पेक्टर ने केस डायरी मजबूत करने के लिए अब तक 50 से अधिक गवाहों के बयान लिए हैं। इसके अलावा दो सौ लोगाें से अधिक के बयान होने की उम्मीद और है।
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केस डायरी मजबूत कर रही पुलिस

मेरठ की तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी ने केस डायरी इतनी मजबूत की है कि योगेश पर रासुका भी लग सकती है। केस डायरी में और सबूत एकत्र किए जा रहे हैं। योगेश के खिलाफ सबसे मजबूत सबूत वह सीडी है जिसमें योगेश गांवों की बैठक में लोगों को उकसाते दिखाई दे रहे हैं। योगेश के खिलाफ पुलिस ने ये धाराएं लगार्इ हैं।
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पूर्व विधायक पर लगी धाराएं आैर इनकी सजा

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रबोध कुमार शर्मा के अनुसार- 147 में बलवा करना तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 148 हथियार लेकर बलवा करना सात साल तक की सजा हो सकती है। 149 सामान्य उद्देश्य से अपराध करना और सिद्ध होने पर उम्रकैद तक की सजा। धारा 332 सरकारी कार्य में बाधा डालना दो साल तक की सजा। 353 लोकसेवा पर हमला करना दो साल तक की सजा। धारा 436 के अंतर्गत आग लगाने पर उम्रकैद तक की सजा। धारा 427 संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दो साल तक की सजा। धारा 395 डकैती डालना उम्रकैद तक की सजा। धारा 307 में जानलेवा हमला करना जिसमें उम्रकैद की सजा निश्चित है। धारा 504 धमकी देना एक साल तक की सजा। 509 महिला के कपड़े फाड़ना तीन साल तक की सजा। 7 क्रिमिनल एक्ट सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना पांच साल तक की सजा हो सकती है। कंकरखेड़ा थाने के अलावा नौ मुकदमों में योगेश वर्मा समेत 88 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है। जल्द ही कोर्ट में पेश कर देंगे।

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