आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की आज अंतिम तिथि तो है ही साथ ही देरी से लिंक कराने की भी अंतिम तिथि 30 जून 2022 निर्धारित की गई है। यानी विलंब शुल्क 500 रुपये के साथ 30 जून तक आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कराया जा सकता है। इसके बाद जुर्माना की धनराशि 500 से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दी जाएगी। जुर्माने के बाद आपका पैन कार्ड फिर चालू हो जाएगा। पैन कार्ड का इस्तेमाल बैंक खाता खोलने, अचल संपत्ति खरीदने या पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में किया जाता है।
बिना इंटरनेट आधार से लिंक कर सकते हैं पैन
पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। बिना इंटरनेट के भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए अपने मोबाइल के मैसेज बाक्स में जाकर ‘यूआईडीपीएएन’ टाइप करना होगा। इसके बाद अपने आधार कार्ड का 12 अंकों का नंबर डालना होगा। इसके बाद स्पेस देकर पैन कार्ड का 10 डिजिट का नंबर डालना होगा। इसको 567678 या 56161 पर भेजना होगा। मात्र इतने से ही आधार कार्ड से पैन लिंक हो जाएगा।