धारा 163 के तहत प्रशासन को निषेधाज्ञा लागू करने के अधिकार दिए गए हैं। पहले इसे भारतीय दंड संहिता में धारा 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत स्थानीय प्रशासन आपातकालीन स्थिति या किसी बड़ी परेशानी पर नियंत्रण करने के लिए क्षेत्र विशेष या पूरे जिले में इसे लागू सकता है।
मऊ•Oct 04, 2024 / 08:10 am•
Abhishek Singh
Hindi News / Mau / Mau News: जनपद में धारा 163 लागू, जानिए क्या है ये नई धारा