27 फरवरी 2022 को बिना अनुमति निकाला था जुलूस सुभासपा से विधायक अब्बास अंसारी पर आरोप है कि 27 फरवरी को प्रत्याशी रहते समय उन्होंने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से भरहु का पुरा तक रोड शो निकला था। इस रोड शो में 5 से 6 चार पहिया वाहन और 150 लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में शहर कोतवाली के एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा सहित कई आरोपी हैं।
19 मई को होगी सुनवाई पुलिस ने अब्बास अंसारी, उमर अंसारी सहित सभी पर इस मामले में बुधवार को आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया। आरोप पत्र देखने के बाद सीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने मामले में आरोपियों पर आरोप तय करने की अगली तारीख 19 मई दी है।
विजय जुलूस निकालने में भी हुई पेशी चुनाव संपन्न होने के बाद विजय जुलूस पर पाबंदी थी। उसके बावजूद अब्बास अंसारी ने समर्थकों के साथ 10 मार्च 2021 को जुलूस। इससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई थी। इसमें शहर कोतवाली में अब्बास अंसारी सहित अन्य पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया है। यह मामला भी सीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।
आरोपियों के न आने से टल गई सुनवाई इस मामले में सभी आरोपियों की उपस्थिति में आरोप तय होने थे। कई आरोपियों की अनुपस्थिति की वजह से आरोप तय हो नहीं सके और कोर्ट ने इसमें भी अगली सुनवाई की डेट 19 मई दी है।