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टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत
जीएसटी काउंसिल ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दी है। वहीं दूसरी ओर देरी से जुलाई 2017 से जीएसटीआर-1 को न भरने के लिए जुर्माना की छूट दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने लैंड लीज जीएसटी दरें 1 जनवरी 2020 से लागू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल वूवेन और नॉन वूवेन बैग्स पर 1 मार्च 2020 से 18 फीसदी टैक्स लगाने पर सहमत हुआ है।
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राज्यों में एक समान लागू होंगी लॉटरी पर जीएसटी
वहीं राज्यों में राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी पर समान रूप से जीएसटी लागू की जाएगी। इस मामले में फैसला लेने से पहले सभी राज्यों में सहमति नहीं बन पा रही थी। जिसके बाद सदस्यों की सहमति के बाद वोटिंग कराने का फैसला किया गया। जिसके बाद यह आदेश हो गया कि अब राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी पर समान रूप से 28 फीसदी जीएसटी लागू होगी। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था।