असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू किए गए पंजीयन महाअभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सीईओ जनपद एवं शहरी क्षेत्र में सीएमओ नगरीय निकाय द्वारा पंजीयन की कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। इस पंजीयन के अन्तर्गत असंगठित मजदूरों में किसान, जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है, को भी शामिल किया जाएगा। इस विशेष अभियान के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार की दिशा में कार्यवाही सुनिश्चित की गई है, जिससे असंगठित श्रमिक अपना पंजीयन करा सकेंगे। इस दिशा में फ्लेक्स बैनर लगवाए गए हैं। साथ ही सीईओ जनपद एवं सीएमओ नगरीय निकाय के माध्यम से पंजीयन कराने के लिए प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया गया है, जिससे असंगठित श्रमिक शासन की योजनाओं का लाभ लेकर तरक्की की राह पकडऩे में अग्रसर होंगे।
कौन करा सकता है पंजीयन
पंजीयन के लिए श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए, आवेदक असंगठित श्रमिक श्रेणी में कार्यरत हो, आयकर दाता न हो तथा संबंधित आवेदक श्रमिक के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि नहीं होना चाहिए। पंजीयन के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन सह घोषणा-पत्र के साथ समग्र आईडी क्रमांक, पासपोर्ट साईज फोटो लगाना होगा पंजीयन प्रक्रिया पूर्णत: नि:शुल्क रहेगी। एक बार किया गया पंजीयन 5 वर्ष तक वैध रहेगा।
असंगठित श्रमिकों को मिलेगी ये सुविधाएं पंजीबद्ध असंगठित मजदूरों को 200 रुपए मासिक फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिए 4 हजार रुपए दिये जाएंंगे,
प्रसव होने पर महिला के खाते में 12 हजार 500 रुपए जमा किए जाएंगे। घर की मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर परिवार को 2 लाख तथा दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए की सहायता, हर भूमिहीन श्रमिक को भूखण्ड या मकान, स्वरोजगार के लिए ऋण दिलाया जाएगा। साइकिल-रिक्शा चलाने वालों को ई-लोडिंग रिक्शा का मालिक बनाने के लिए बैंक ऋण की सुविधा दिलाई जाएगी, उन्हें 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार की सब्सिडी दी जाएगी।
श्रमिक को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए पंचायत व नगरीय निकाय से 5 हजार रुपए की नगद सहायता दिलायी जाएगी। इसके अलावा तेंदूपत्ता तोडऩे वाले मजदूरों को चरण पादूका योजना के तहत जूते चप्पल तथा पानी की कुप्पी दिलाई जाएगी। पंजीकृत श्रमिक व उसके परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी का मुक्त इलाज सरकार कराएगी। श्रमिक के बच्चों को कक्षा एक से पीएचडी तक नि:शुल्क शिक्षा दिलायी जाएगी। मजदूर को साइकिल व औजार खरीदने के लिए 5 हजार रुपए का नगद अनुदान दिया जाएगा। मजदूरों को मकान बनाने के लिए जमीन का पट्टा दिलाया जाएगा।
कचरा व पन्नी बीनने वाले भी करा सकते है पंजीयन
ऐसे श्रमिकों को जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो। जो आयकर दाता नहीं हो, शासकीय सेवा में नहीं हो तथा 2 हेक्टेयर से अधिक भूमिधारक नहीं हो वे सभी असंगठित श्रमिक माने जाएंगे। पंजीयन निशुल्क होगा जो 5 वर्ष तक के लिये वैध माना जायेगा।
असंगठित श्रमिकों में कचरा व पन्नी बीनने वाले, कृषि कार्य में लगे मजदूर, घरेलू कामकाजी मजदूर, फेरी लगाकर दूध बेचने वाले, फेरी लगाकर रद्दी व कबाड़ी का समान खरीदने वाले, मत्स्य पालन मजदूर, पत्थर तोडऩे वाले, ईट बनाने वाले, दुकानों पर
काम करने वाले, गोदामों में कार्य करने वाले, परिवहन, हथकरघा, पावरलूम, रंगाई, छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, जूते बनाने वाले, ऑटो रिक्षा चालक, आटा, तेल, दाल मिलों में काम करने वाले मजदूर, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लोहार, बढ़ाई, आतिशबाजी उद्योग में लगे सभी मजदूरों का पंजीयन किया जा सकता है।
इसके अलावा प्रायवेट सुरक्षा में लगे कर्मचारियों, दरी व कारपेट बनाने वाले, आतिशबाजी व माचिस बनाने वाले सभी मजदूरों, कृषि मण्डियों में हमाली करने वाले, तुलाई कराने वाले, बोरे सिलने वाले का पंजीयन किया जा सकता है।
पंजीयन के लिए आवेदक का घोषणा पर व आवेदन, समग्र आईडी क्रमांक, पासपोर्ट साईज फोटो देना होगा। यह पंजीयन आगामी 5 वर्ष तक वैध रहेगा पंजीयन के बाद आवेदक के मोबाइल पर वाईस कॉल व मेसेज भी आएगा।