scriptअब सांप काटने से हुई मौत तो 4 लाख देगी योगी सरकार | Yogi Government Give Rs 4 Lakh for Snake Bite Death | Patrika News
लखनऊ

अब सांप काटने से हुई मौत तो 4 लाख देगी योगी सरकार

सांप काटने से मौत उत्तर प्रदेश में आपदा घोषित। मौत के सात दिन के भीतर मृतक के परिजनों को मिलेगी 4 लाख रुपये सरकारी मुआवजे की राशि।

लखनऊJul 12, 2021 / 01:35 pm

रफतउद्दीन फरीद

snake bike

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अब सांप काटने से मौत हुई तो योगी सरकार मआवजे के तौर पर चार लाख रुपये देगी। ये राशि मृतक के परिवार को सर्पदंश से मौत के सात दिन के भीतर मिल जाएगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौतों को आपदा घोषित कर दिया है। इस घोषणा के बाद अब यूपी में सांप काटने से मौत के बाद मृतक के परिवार को सरकार से मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर इस बाबत अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है।


कैसे मिलेगा मुआवजा

उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से मौत को आपदा घोषित करने से अब सांप काटने से मौत होने पर मुआवजा मिलेगा। मुआवजा लेने के लिये कुछ गाइड लाइन और नियम हैं जिनका पालन करना होगा। शासनादेश के मुताबिक सांप काटने से मौत होती है तो मृतक के शव का पंचनामा करवाकर उसका पोस्टमार्टम कराना होगा। हालांकि विसरा की जांच की कोई जरूरत नहीं होगी। इसके बाद जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह मृतक के आश्रित को मौत के अधिकतम सात दिन के भीतर ही चार लाख रुपये मुआवजे की राशि उपलब्ध कराए।


अब तक क्या था नियम

अब तक सर्पदंश से हुई मौत की पुष्टि के लिये प्रक्रिया काफी लंबी थी। मृतक के विसरा की जांच फाॅरेंसिक लैब में होती थी, जिसके चलते मुआवजा मिलने में काफी देर होती थी। फाॅरेंसिक स्टेट लीगल सेल के अनुसार सांप काटने से मौत होने पर विसरा रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं। विसरा जांच रिपोर्ट से यह पुष्टि भी नहीं होती कि मौत सांप काटने से हुई है। ऐसे में अब विसरा जांच की कोई जरूरत नहीं। सरकारी मुआवजा देने के लिये विसरा रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना होगा।

Hindi News / Lucknow / अब सांप काटने से हुई मौत तो 4 लाख देगी योगी सरकार

ट्रेंडिंग वीडियो