अधिसूचना के अनुसार सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दी है। जिसके चलते किसी भी सरकारी विभाग के कर्मचारी 25 मई 2021 तक अब हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे।वहीं इसका उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर जुर्माना व सजा का प्रावधान है।
जानिए क्या है एस्मा बता दें कि आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लागू करने के लिए सरकार को विशेष शक्ति प्रदान होती है। जिसे लागू करने पर किसी भी सरकारी विभाग में हड़ताल को अवैध माना जाता है। वहीं इस कानून का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी को एक साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है। इसके लागू होने पर पुलिस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बिना वॉरंट गिरफ्तार कर सकती है।