इन सेवाओं पर अब नहीं लगेगी GST
भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत, 10 अक्टूबर से अनेकों सेवाओं पर जीएसटी वसूली नहीं होगी। अभी तक बिजली काटने व जोड़ने के शुल्क पर, डिसऑनर्स चेक पर, ओटीएस रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग फीस, री इंस्पेक्शन चार्ज, नए कनेक्शन के लिए मीटर कास्ट, जले हुए मीटर पर, मीटर चेकिंग एंड टेस्टिंग, मीटर बदलने, मीटर इंस्टॉलेशन, रीसीलिंग ऑफ मीटर, चेकिंग आप कैपेसिटर, सर्विस लाइन चार्ज व ओवरहेड चार्ज पर जो 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल की जाती थी। अब वह वसूल नहीं की जाएगी। इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन से भारत सरकार के आदेश के मद्देनज़र आदेश जारी कर दिया गया है। कितनी राहत मिलेगी, गणित समझिए
उपभोक्ताओं की दृष्टि से अगर देखें तो वर्तमान में कनेक्शन काटने और जोड़ने पर 1500 रुपए और 270 रुपए जीएसटी के साथ कुल 1770 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। अब नए आदेश के मुताबिक, 18 पर्सेंट जीएसटी यानी 270 अतिरिक्त नहीं देने होंगे। इसी तरह अगर नया घरेलू कनेक्शन लेने पर उपभोक्ता को 872 रुपए मीटर चार्ज समेत कुल 2009 रुपए जमा करने होते हैं। तो नए आदेश के मुताबिक, अब 872 रुपए मीटर चार्ज पर लगने वाली 18% जीएसटी नहीं देना पड़ेगा।
अब केवल डिपॉजिट वर्क पर लगेगी GST
भारत सरकार द्वारा जारी आदेश में अब केवल डिपॉजिट वर्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल की जाएगी।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता परिषद लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहा था। एक प्रस्ताव तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के माध्यम से भारत सरकार को इन सेवाओं में लागू जीएसटी को खत्म करने के लिए भेजा गया था। अब जीएसटी की समाप्त कर दिया गया है। इससे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा।