ये भी पढ़ें- UP Weather Forecast: मॉनसून की विदाई के बाद बढ़ेगी गर्मी, अगले पांच दिन ऐसा रहेगा मौसम इतना वसूला जाएगा जुर्माना- विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिना हेलमेट वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना है, लेकिन यदि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के कर्मचारी ऐसा करते हुए पाए गए तो उनसे पहली बार में ही 1000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। वहीं वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते पर आमजन को 1000 रुपए जुर्माना देन होगा लेकिन पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के कर्मचारियों को 2000 रुपए देना होगा। प्रदेश में यह नियम लागू हो गया है।
ये भी पढ़ें- कोरोनाः 2,66,283 हुए कोरोना संक्रमित, 3920 की गई जान, इस मामले में यूपी नंबर वन 30 जुलाई को जारी जुर्माने की नई अधिसूचना में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले जिम्मेदार विभागों पर दोगुना जुर्माना वसूलने के आदेश को यूपी में लागू कर दिया गया है।