UP Curfew Relaxation: सोमवार से नाइट कर्फ्यू में ढील! हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट, स्कूल-कॉलेज को लेकर यह फरमान
UP government release night curfew mall resturant to open from 21 june- 21 जून से यूपी सरकार (UP Government) प्रदेश में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) में ढील देगी। कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में मॉल, रेस्टोरेंट आदि हफ्ते में पांच दिन सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे।
लखनऊ. UP government release night curfew mall resturant to open from 21 june. 21 जून से यूपी सरकार (UP Government) प्रदेश में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) में ढील देगी। कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में मॉल, रेस्टोरेंट आदि हफ्ते में पांच दिन सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। धार्मिक स्थलों पर 50 से ज्यादा लोगों की अनिवार्यता पर पाबंदी रहेगी। जिम नहीं खुलेंगे। इसी तरह स्कूल-कॉलेज अब भी बंद रहेंगे। शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया।
जारी किए गए आदेश में कहा गया कि साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सेनेटाइजेशन और फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा। रेस्टोरेंट व होटल के अंदर और रेस्टोरेंट के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर व सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। दो गज की दूरी का पालन भी किया जाएगा। एक कुर्सी छोड़कर बैठने की व्यवस्था होगी। बीच वाली कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रॉस या ‘डू नॉट सिट’ की मार्किंग की जाएगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकानों में इन शर्तों का पालन करते हुए बैठकर या खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। इसके अलावा पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान, पार्क व उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जा सकेंगे।
रजिस्टर में दर्ज होगा नाम दुकान या शोरूम में पहले की तरह मास्क और सैनिटाइजर की अनिवार्यता रहेगी। आने- जाने वालों का रजिस्टर बनाना होगा। इसमें नाम, पता और बाकी डिटेल रहेगी। दुकानों के साथ सब्जी मंडियां भी रात नौ बजे तक खुल सकेंगी। लेकिन घनी आबादी की सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर खुलेंगी।
कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना सरकारी व निजी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रहेगी। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी और प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
धार्मिक स्थलों पर 50 से लोगों ज्यादा को इजाजत नहीं धार्मिक स्थलों पर एक साथ 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। ऑटो रिक्शा में दो से ज्यादा लोगों को यात्रा करने की इजाजत नहीं है। वहीं फोर व्हीलर में एक साथ चार लोगों के यात्रा करने को इजाजत दे दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह और अन्य आयोजनों में एक समय में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ज्यादा से ज्यादा 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
स्कूल-कॉलेज अब भी बंद सरकार की तरफ से जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक पढ़ाई के लिए स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान अब भी बंद रहेंगे। सिर्फ प्रशासनिक कार्य के लिए ही शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की परमिशन होगी।