विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के समान नियम
यूसीसी लागू होने के बाद आज से सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के समान नियम लागू हो जाएंगे। लोगों को शादी के 60 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। जिन लोगों की शादी 2010 के बाद हुई उन्हें भी छह माह के भीतर विवाह रजिस्ट्रेशन कराना होगा। शादी की उम्र भी निर्धारित हो जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लिव इन से पैदा हुई संतान भी जायज मानी जाएगी। तलाक के लिए पति-पत्नी को समान अधिकार दिए जाएंगे। ये भी पढ़ें-
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उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को हुई मॉक ड्रिल में पहले आई समस्याओं को दूर कर लिया गया। अब यह पोर्टल आम नागरिकों और अधिकारियों के प्रयोग के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। आज दोपहर 12.30 बजे सीएम इसका लोकार्पण करेंगे। इसके बाद से विवाह, तलाक, लिव इन, लिव इन से अलग होना, विरासत आदि के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे।