नामांतरण शुल्क में कमी परिषद सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि, आवास विकास परिषद की सभी कालोनियों में सम्पत्त्ति के नामांतरण पर एक प्रतिशत शुल्क लिया जाता था मगर अब जो कालोनियां नगर निगम को हैंडओवर हो चुकी हैं उनमें नामांतरण शुल्क कम किया गया है। जो संपत्तियों पांच लाख तक कीमत की होंगी उन पर 200 रुपए, पांच लाख से दस लाख तक की सम्पत्त्ति पर 300 रुपए और 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की सम्पत्त्ति पर 500 रुपए नामांतरण शुल्क लिया जाएगा।
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खुशखबर, यूपी में मिले लुप्तप्राय दुर्लभ प्रजाति के राज गिद्ध हैंडओवर नहीं हुई उन पर 1 फीसद लगेगा नामांतरण शुल्क वहीं वे कालोनियां जो नगर निगम को हैंडओवर नहीं हैं उनमें सम्पत्ति की कीमत का एक प्रतिशत नामांतरण शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह जो सम्पत्तियां 20 लाख रुपए कीमत से अधिक हैं चाहें वह नगर निगम को हैंडओवर कालोनी में हों या न हों उन सभी में एक प्रतिशत ही नामांतरण शुल्क लिया जाएगा।