इन गतिविधियों पर नियम कंटेनमेंट जोन में रहेगा लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह लॉकडाउन बना रहेगा। संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन का निर्धारण प्रदेश सरकार के चिकित्सा विभाग द्वारा मापदंडों के अनुसार किया जाएगा। वायरल के खतरे को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यंत आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में सघन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और आवश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा। इसी के साथ बाहर परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए जरूरत के अनुसार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू अनलॉक-2 में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। मंगलवार को अनलॉक-2 की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने कहा कोरोना संक्रमण का उपचार केवल बचाव है। इसलिए कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर स्तर पर पूरी सावधानी व सतर्कता बरतना जरूरी है। लोग कहीं भी अनावश्यक आने जाने से बचें।