अब फिर से जारी होगी पंचायतों के आरक्षण की सूची, कोर्ट के फैसले से खिले चेहरे
नए सिरे से आरक्षण का शासनादेश होगा जारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार के साथ-साथ चुनाव आयोग को भी आदेश दिया था कि हर हाल में 25 मई तक पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। वहीं, कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण की लिस्ट फिर से जारी करने के निर्देश दिये थे। कोर्ट के आदेश बाद से सरकार और चुनाव आयोग नये सिरे से पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 10 फरवरी को पंचायतीराज अधिनियम में किये गये 11वें संशोधन को वापस लेते हुए 12वां संशोधन किया। जिसके तहत वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण पक्रिया लागू की जाएगी। पंचायती राज विभाग आज आरक्षण के लिए शासनादेश जारी कर सकता है।